उच्च न्यायालय ने सोमनाथ भारती की दो साल कारावास की सजा पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: March 24, 2021 18:36 IST2021-03-24T18:36:04+5:302021-03-24T18:36:04+5:30

High court bans Somnath Bharti's two-year imprisonment | उच्च न्यायालय ने सोमनाथ भारती की दो साल कारावास की सजा पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने सोमनाथ भारती की दो साल कारावास की सजा पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा बुधवार को निलंबित कर दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले में भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी और उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की ताारीख तय की।

भारती को यहां निचली अदालत द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।

उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने मामले में अपनी दोषिसिद्धि के स्थगन का भी अनुरोध किया है।

अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था।

मामले में गत जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

इस सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था।

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Web Title: High court bans Somnath Bharti's two-year imprisonment

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