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उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में ’ध्वनि प्रणाली’ चलाने को लेकर दिल्ली सरकार से रूख पूछा

By भाषा | Updated: September 23, 2021 19:35 IST

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नयी दिल्ली, 23 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर दिल्ली सरकार से उसका रुख पूछा जिसमें संस्थाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि प्रणाली लगाने और चलाने के वास्ते अनुमति देने के लिए एक तंत्र बनाने का आग्रह किया गया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, "किसी को तो विनियमित करना है” और उन्होंने याचिका पर निर्देश लेने के लिए दिल्ली सरकार के वकील को समय दे दिया और मामले की अगली सुनवाई सात नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। यह याचिका ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने दायर की है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह लगभग 300 सदस्यों का एक संघ है जो विवाह, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों आदि में ध्वनि प्रणाली लगाने के व्यवसाय में हैं।

याचिका में कहा गया है कि उनके व्यवसाय पर बंद होने का खतरा है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) कानून 2000 के तहत दिशानिर्देशों के पालन और उनपर नजर रखने के लिए कोई निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं है जिस वजह से अधिकारियों ने ‘पूर्ण रोक का आदेश लागू’ कर दिया है।

वकील रंजन चौधरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, “उक्त नियमों के तहत दिन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रणाली, लाउडस्पीकर आदि चलाने के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति देने के लिए सरकार ने किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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