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उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से नर्सरी में दाखिले को लेकर अर्जी पर विचार करने को कहा

By भाषा | Updated: January 11, 2021 16:05 IST

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नयी दिल्ली, 11 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से एक वकील के आवेदन पर विचार करने को कहा है, जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2021-22 शैक्षणिक सत्र में नर्सरी की कक्षाओं में दाखिले को टालने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील का बयान दर्ज किया कि नर्सरी में दाखिले के संबंध में किसी भी फैसले के पहले याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना या राय पर विचार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। याचिकाकर्ता सह वकील रजत वत्स द्वारा आदेश पर संतोष जताने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।

वत्स ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को प्राधिकारों के सामने आवेदन दिया था लेकिन उसपर अब तक कोई जवाब नहीं आया है जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी या प्रवेश स्तर पर दाखिले के लिए सरकार ने अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिशा-निर्देश जारी हुए बिना ही कुछ निजी स्कूलों ने नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

याचिका में कहा गया, ‘‘नर्सरी कक्षा में दाखिले के संबंध में तीन-चार साल के बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी करना जरूरी है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली सरकार बच्चों के हितों पर विचार किए बिना स्कूल प्रबंधनों को वित्तीय फायदा पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष या ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे सकती है।’’

याचिका में कहा गया कि नर्सरी शिक्षा का मकसद बच्चों को स्कूल के वातावरण और कक्षाओं से अवगत कराना है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों या स्कूलों को खोलकर यह उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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