उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतें सीमित तरीके से कक्षों में सुनवाई शुरू करेंगी

By भाषा | Updated: August 12, 2021 21:39 IST2021-08-12T21:39:20+5:302021-08-12T21:39:20+5:30

High court and district courts will start hearing in the chambers in a limited manner | उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतें सीमित तरीके से कक्षों में सुनवाई शुरू करेंगी

उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतें सीमित तरीके से कक्षों में सुनवाई शुरू करेंगी

नयी दिल्ली, 12 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतें सीमित तरीके से कक्षों में क्रमश: छह सितंबर और 31 अगस्त से नियमित सुनवाई शुरू करेंगी। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग कार्यालय आदेशों के माध्यम से नियमित सुनवाई की बहाली की घोषणा करते हुए कहा कि अदालत कक्षों में नियमित सुनवाई शुरू की जाएगी लेकिन यह कोविड-19 महामारी के नियंत्रण पर निर्भर करेगा।

आदेशों में साफ किया गया है कि उच्च न्यायालय और जिला अदालतें वादियों के आग्रह पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की इजाजत देंगी।

रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से उच्च न्यायालय के संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, उच्च न्यायालय में छह सितंबर से अदालत कक्षों में समिति तरीके से नियमित सुनवाई बहाल होगी और दिल्ली में यह महामारी के नियंत्रण पर निर्भर रहेगा।

उसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार अदालत कक्षों में नियमित सुनवाई के लिए पीठों की संख्या निर्धारित की जाएगी और शेष पीठें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यस से मुकदमों की सुनवाई करेंगी।

जिला अदालतों के संबंध में आदेश में कहा गया है कि दिल्ली की जिला अदालतों के कक्ष में 31 अगस्त से सीमित तरीके से नियमित सुनवाई होगी और यह भी दिल्ली में कोरोना वायरस के नियंत्रण में रहने पर निर्भर करेगा।

उच्च न्यायालय ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक अधिकारियों के रोस्टर इस तरह से तैयार करें कि हर न्यायिक अधिकारी हफ्ते में एक दिन अदालत कक्ष में मुकदमे की सुनवाई करे जबकि अन्य मौजूदा व्यवस्था के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई जारी रखें।

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Web Title: High court and district courts will start hearing in the chambers in a limited manner

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