उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी

By भाषा | Updated: November 5, 2021 18:50 IST2021-11-05T18:50:38+5:302021-11-05T18:50:38+5:30

High Court allows termination of pregnancy of victim of sexual assault | उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी

उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, पांच नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार 17 वर्षीय किशोरी को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने साथ ही निर्देश दिया है कि डीएनए जांच के लिए नमूनों को विश्लेषण के लिए संरक्षित रखा जाये।

याचिकाकर्ता पीड़िता ने इस आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया कि वह नाबालिग है और इस उम्र में गर्भावस्था की स्थिति से निपटने या बच्चे की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होगी।

मेडिकल बोर्ड ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई चिकित्सा परेशानी नहीं है और गर्भावस्था की समाप्ति की जा सकती है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने 29 अक्टूबर को आदेश दिया, ‘‘मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मद्देनजर, एम्स के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध है कि वह याचिकाकर्ता के गर्भ को जल्द से जल्द चिकित्सा तरीके से समाप्त करवाएं। डीएनए जांच के लिए नमूने भी सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा उसका विश्लेषण किया जा सके।’’

इस मामले में याचिकाकर्ता की मां ने अपहरण का संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है। आरोप है कि याचिकाकर्ता 23 मई को सुबह लगभग दस बजे बिना किसी को बताए बिना अपने घर से निकली थी और उसका मोबाइल बंद पाया गया था।

अदालत को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता तीन दिन बाद अपने घर वापस आई लेकिन उसने यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया।

हालांकि, बाद में जब उसका बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया, तो उसने कहा कि उसे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और यह पाया गया कि वह गर्भवती है।

अदालत ने 28 अक्टूबर को एम्स को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करे और गर्भपात की संभावना पर विचार करे।

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Web Title: High Court allows termination of pregnancy of victim of sexual assault

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