लाइव न्यूज़ :

उच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल की कार्रवाई स्थगित की

By भाषा | Updated: December 17, 2020 20:08 IST

Open in App

रांची, 17 दिसंबर झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ‘दलबदल निरोधक कानून’ के तहत प्रारंभ की गयी कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभाध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ प्रारंभ की गयी कार्यवाही 13 जनवरी तक स्थगित रखने के निर्देश दिये।

अदालत ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये हैं। नोटिस का जवाब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तक देने हैं।

ज्ञातव्य है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने अब तक भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी है और उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के बावजूद उन्हें भाजपा विधायक मानने से इनकार कर दिया है।

इसी के मद्देनजरविधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए मरांडी को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्यवाही शुरू की। इस मामले में अब तक दो तारीखें भी पड़ चुकी हैं।

मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दसवीं अनुसूची का इस्तेमाल करते हुए दलबदल के लिए उन्हें जारी नोटिस की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान मरांडी की ओर से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में तभी सुनवाई कर सकते हैं जब इस संबंध में उन्हें कोई आवेदन दिया गया हो।

राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया कि विधानसभा के नियमों के तहत विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के मामले में दलबदल का नोटिस जारी करने का अधिकार है।

इसके अलावा बुधवार को मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग वाली भाजपा के बिरंची नारायण की याचिका पर भी इसी पीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी। इस याचिका में कहा गया है कि मरांडी को भाजपा ने अपने दल का नेता घोषित किया है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी है।

उच्च न्यायालय इन दोनों मामलों में एक साथ सुनवाई कर रहा है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिये कहा है। इस मामले में 13 जनवरी को आगे सुनवाई होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतBMC छोड़ सभी निकायों में सीट बंटवारा पूरा?, राज और उद्धव ठाकरे में गठजोड़, ऐलान 20-25 दिसंबर के बीच

भारतNagpur Solar Plant: पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों की मौत

कारोबारगृह मंत्री की डेड लाइन से पहले हमने खत्म कर दिया नक्सलवाद, नक्सलियों के पास थे पाकिस्तानी सेना जैसे हथियार?, सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में रखे विचार

कारोबारस्वास्थ्य क्षेत्र में 42000 नई नौकरी, मुख्यमंत्री यादव ने विधान सभा पटल पर रखा पक्ष

क्राइम अलर्टधारः शिवानी लॉज में पुलिस अधिकारी करण सिंह रावत की संदिग्ध मौत, संघर्ष या बाहरी चोट का सबूत नहीं मिला

भारत अधिक खबरें

भारतनीतीश सरकार के 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना पर पड़ा बुरा असर

भारतबिहार हिजाब विवादः 20 दिसंबर को डॉ नुसरत प्रवीण ज्वाइन करेंगी सरकारी नौकरी, सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे NDA नेता, देखिए किसने क्या कहा

भारतपीएम मोदी भारत में X की नई 'सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली' रैंकिंग में सबसे आगे

भारतभाजपा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार 23 दिसंबर को पटना पहुंचेंगे, भव्य रोड शो में शामिल हो सकते अमित शाह

भारतVIDEO: डिंपल यादव बोलीं, राम के नाम का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है भाजपा