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उच्च न्यायालय ने मां और दो बेटियों की हत्या के आरोप से महिला को बरी किया

By भाषा | Updated: June 15, 2021 22:48 IST

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कोच्चि, 15 जून केरल उच्च न्यायालय ने अपनी मां और दो नाबालिग बेटियों की हत्या करने के मामले में एक महिला की दोषसिद्धि और उसे उम्र कैद की सज़ा दिए जाने के निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि जांच अधिकारी आरोपी की दिमागी स्थिति का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण कराने में नाकाम रहा।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एम आर अनीता की खंड पीठ ने कहा, “अगर जांच अधिकारी पर्याप्त रूप से निष्पक्ष था और अदालत के सामने सही तथ्य लाना चाहता था, तो वह "आरोपी की दिमागी स्थिति " के पहलू की जांच करता।

उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कोल्लम निवासी 46 वर्षीय ललिता की अपील पर की है, जिसने सत्र अदालत के 28 नवंबर 2013 के आदेश को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नौ जून को महिला की दोषसिद्धि और उसे दी गई उम्र कैद की सज़ा को खारिज कर दिया था और निर्देश दिया था कि उसे किसी भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षित हिरासत में रखा जाए।

अभियोजन ने दावा किया कि यह मामला पांच फरवरी 2008 को हुई घटना से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने अपनी मां और आठ व छह साल की दो बेटियों की कथित रूप से हत्या कर दी थी। उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी लेकिन इलाज के बाद उसे बचा लिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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