नयी दिल्ली, 27 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम सुनवाई दो सितंबर तक के लिए टाल दी।
शीर्ष अदालत ने 22 जून को सांसद को अंतरिम राहत दी थी और मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की थी। अदालत ने कहा था कि '' अगली तारीख पर मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है।''
उच्च न्यायालय ने 9 जून को राणा के जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। अदालत ने उनपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा 'दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति के आधार पर मामला दो सितंबर 2021 के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।' सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और दोनों ने मामले की सुनवाई टालने पर सहमति जतायी।
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