भाजपा सांसद की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई

By भाषा | Updated: October 4, 2021 22:13 IST2021-10-04T22:13:49+5:302021-10-04T22:13:49+5:30

Hearing on October 25 on the petition challenging the FIR of BJP MP | भाजपा सांसद की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई

भाजपा सांसद की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई

लखनऊ, चार अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा की प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई कई प्राथमिकियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव (प्रथम) की पीठ ने प्रमोद तिवारी और अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। 25 सितंबर की घटना के संबंध में प्रतापगढ़ में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक रिट याचिका में छह प्राथमिकियों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि प्राथमिकी राजनीतिक कारणों से दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने पिछले महीने तिवारी पर प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक में एक सरकारी समारोह के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने तिवारी व आराधना मिश्रा सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि यह घटना उस वक्त हुई जब वह और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सांगीपुर में 'मेला' स्थल पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद तिवारी मंच पर बैठे थे। सांसद ने कहा था, “मुझे कार्यक्रम स्थल पर देखकर, तिवारी और उनके समर्थकों ने सबसे पहले मुझ पर और हमारे कार्यकर्ताओं पर हूटिंग शुरू कर दी और बाद में, वे हिंसक हो गए और हम पर हमला कर दिया।'' उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे भी पीटा और मेरा कुर्ता फाड़ दिया।

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Web Title: Hearing on October 25 on the petition challenging the FIR of BJP MP

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