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उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ अभियान में मुख्यमंत्री को शामिल करने का सुझाव दिया

By भाषा | Updated: October 9, 2021 20:59 IST

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चेन्नई, नौ अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (एम के स्टालिन) को भी शामिल करने का सुझाव संबंधित अधिकारियों को दिया है।

न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति पी टी आशा की खंडपीठ ने हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी प्लास्टिक उत्पादन संघ की एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह सुझाव दिया। याचिका में 27 दिसंबर, 2018 के उस आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें प्लास्टिक सामग्री के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ग्रेटर चेन्नई निगम के आयुक्त भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने न्यायाधीशों को बताया कि एशिया के सबसे बड़े थोक फल और सब्जी बाजार परिसर में से एक कोयाम्बेदु में व्यापारियों को प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और पारंपरिक कपड़े के थैलों का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया था। अधिकारियों ने पीठ को बताया कि उन्होंने दो अक्टूबर से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दिया था।

सचिव ने यह भी कहा कि प्लास्टिक उन्मूलन के पूरे अभियान की निगरानी के लिए एक संचालन समिति बनाई गई है और वह तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट देने में सक्षम होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आम जनता को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए जागरूकता पैदा करना चाहती है।

इस पर, पीठ ने सुझाव दिया कि इस तरह के अभियान में मुख्यमंत्री को भी शामिल कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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