ठळक मुद्देपीठ का यह निर्देश लेफ्टिनेंट कर्नल दिवंगत बी बी शरण की याचिका पर आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दिवंगत बी बी शरण ने शहर की सफाई के लिए नगर निगमों को निर्देश देने की मांग की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नगर निगमों से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को साफ करने के लिए हर तरह का प्रयास करने के उनके दावों के बाद भी शहर क्यों साफ नहीं हुआ। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने तीनों नगर निगमों से पूछा और उनसे हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा है कि वह कैसे शहर साफ करने का इरादा रखते हैं।
यही नहीं उन्होंने इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों की संख्या, निरीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सख्या भी बताने को कहा है। पीठ का यह निर्देश लेफ्टिनेंट कर्नल दिवंगत बी बी शरण की याचिका पर आया है। उन्होंने शहर की सफाई के लिए नगर निगमों को निर्देश देने की मांग की थी।