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हरियाणा: दादरी के निजी स्कूलों की चेतावनी, 10 जुलाई तक फीस नहीं भरे तो काट देंगे बच्चे का नाम

By अनुराग आनंद | Updated: June 21, 2020 18:07 IST

दादरी के स्कूल संचालकों ने मनोहर लाल खट्टर सरकार से भी मांग की कि ऐसा आदेश जारी करें ताकि बच्चों की ट्यूशन फीस समय पर मिल सकें।

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ठळक मुद्देस्कूल संचालकों ने कहा कि यदि अभिभावक फीस जमा नहीं करवाते हैं तो सभी स्कूल ऐसे बच्चों का सामूहिक रूप से विद्यालयों से नाम काट देंगे।निजी स्कूलों ने सरकार को चेतावनी दी कि 10 जुलाई के बाद प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

भिवानी: हरियाणा के दादरी स्थित निजी स्कूलों ने चेतावनी दी है कि 10 जुलाई तक मासिक शुल्क नहीं जमा करने वाले बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी और उनके नाम स्कूल से काट दिए जाएंगे एवं कोई अन्य दूसरा निजी स्कूल ऐसे बच्चों का दाखिला नहीं करेगा।

निजी स्कूल संचालकों की दादरी में हुई बैठक में फैसला किया गया कि उनकी मांगों पर विचार नहीं होने पर आंदोलन की शुरूआत की जाएगी। दादरी के एक निजी स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान इंद्रजीत फोगाट की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई।

बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से बच्चों की ट्यूशन फीस देने का आग्रह किया गया। साथ ही सरकार से भी मांग की कि ऐसा आदेश जारी करें ताकि बच्चों की ट्यूशन फीस समय पर मिल सकें एव स्कूल संचालकों के लगातार हो रहे खर्चे व शिक्षकों के वेतन सहित अन्य अदायगी की जा सके।

अभिभावकों को मासिक फीस जमा करवाने का स्पष्ट आदेश

उन्होंने कहा कि सरकार अगर निजी स्कूलों का सहयोग न करते हुए अभिभावकों को मासिक फीस जमा करवाने का स्पष्ट आदेश नहीं देती है तो सभी स्कूल मिलकर 10 जुलाई के बाद से फीस जमा नहीं करवाने वाले बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ण रूप से बंद कर देंगे।

उन्होंने कहा कि इस अवधि तक यदि अभिभावक फीस जमा नहीं करवाते हैं तो सभी स्कूल ऐसे बच्चों का सामूहिक रूप से विद्यालयों से नाम काट देंगे। निजी स्कूलों ने सरकार को चेतावनी दी कि 10 जुलाई के बाद प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।  

मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फीस नहीं लेने के दिए हैं आदेश-

कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए प्राइवेट स्कूल को केवल प्रति माह ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ले सकते हैं।

स्कूल प्रशासन बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फीस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस समेत किसी भी अन्य प्रकार की फीस की मांग नहीं कर सकते हैं।

(भाषा से इनपुट)

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