हरियाणा ने 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, प्रतिबंधों में छूट भी दी
By भाषा | Updated: June 6, 2021 21:30 IST2021-06-06T21:30:47+5:302021-06-06T21:30:47+5:30

हरियाणा ने 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, प्रतिबंधों में छूट भी दी
चंडीगढ़, छह जून हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पहले से लागू कई प्रतिबंधों में छूट भी प्रदान की गई है।
वहीं दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी गई है। धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि शादी में ‘बारात’ निकालने की इजाजत नहीं है।
रेस्त्रां और बार को सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिली है। इसमें होटल और मॉल के भी रेस्त्रां और बार शामिल हैं। होटल, रेस्त्रां और फास्ट फूड दुकानों से रात के 10 बजे तक लोगों के दरवाज़े तक खाना पहुंचाने की अनुमति है।
गली-मोहल्ले की दुकान के अलावा अन्य दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खोले जाने की इजाजत मिली है। पहले इसकी समयसीमा सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक तय थी। हालांकि दुकान खोलने में सम-विषम नीति का पालन करना होगा
पिछले सप्ताह जिन मॉल को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खोलने की इजाज़त मिली थी, वे अब रात के आठ बजे तक खुले रह सकते हैं।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है।
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी हुई है और संक्रमण दर भी घटी है लेकिन काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती कदम जारी रहेंगे। सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को सात जून (सुबह पांच बजे) से बढ़ाकर 14 जून (सुबह पांच बजे) करने का निर्णय लिया है।
हरियाणा में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या पिछले महीने 15,000 से पार चली गई थी, लेकिन अब यह 1,000 से नीचे है।
हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर तीन मई को लॉकडाउन लागू किया था। अब इसे पांचवीं बार बढ़ाया गया है।
धार्मिक स्थलों को एक बार में 21 लोगों के साथ खोलने की इजाजत तो मिली है लेकिन इन्हें सामाजिक दूरी नियमों और कोविड-19 संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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