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हरियाणा : झपटमारी के जुर्म में एक युवक को पांच साल कैद

By भाषा | Updated: March 8, 2021 18:48 IST

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जींद (हरियाणा), आठ मार्च जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय परासर की अदालत ने मोबाइल झपटमारी के जुर्म में एक युवक को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 मार्च 2018 को गंगाना गांव निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को अपना मोबाइल छीने जाने की शिकायत दी थी। पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर हरिगढ़ गांव निवासी अनिल को गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय परासर की अदालत ने अनिल को दोषी करार देते हुए सोमवार को पांच साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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