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लोकसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हार्दिक पटेल, हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने पर लगाया था बैन 

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 1, 2019 15:44 IST

गुजरात में चार अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक ने जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी थी। 

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ठळक मुद्देहार्दिक पटले के खिलाफ 17 प्राथमिकी दर्ज हैं, इसमें देशद्रोह के दो मामले हैं। 2017 के अगस्त में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा हार्दिक को दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी।

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हार्दिक पटेल अपनी याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को निलंबित करने की मांग की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, हालांकि याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में लंबित हैं, सूचीबद्ध नहीं हुई है। 

हार्दिक पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन 4 मार्च ही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल  को फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।  

इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़के की इच्छा जताई थी हार्दिक पटेल ने    

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 के हिंसा मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दी। 

गुजरात में चार अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक ने जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी थी। 

न्यायमूर्ति ए जी उरैजी ने गुजरात सरकार की दलीलें सुनने के बाद सत्र अदालत द्वारा हार्दिक की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायमूर्ति उरैजी ने कहा कि असाधारण मामले में ही दोषसिद्धि पर रोक लगायी जा सकती है और हार्दिक का मामला इस श्रेणी में नहीं आता। 

17 केस और दो देशद्रोह के मामले 

पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने उनकी याचिका पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि हार्दिक का आपराधिक अतीत रहा है। उनके खिलाफ 17 प्राथमिकी दर्ज हैं, इसमें देशद्रोह के दो मामले हैं। 

हार्दिक को दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है 

साल 2017 के  जुलाई में मेहसाणा जिले के विसनगर में सत्र अदालत ने पटेल को दो साल जेल की सजा सुनायी थी। पिछले साल अगस्त में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा हार्दिक को दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी।

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