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कपूरथला में पीट-पीट कर हत्या मामले में गुरुद्वारा का प्रबंधक गिरफ्तार

By भाषा | Updated: December 24, 2021 17:15 IST

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चंडीगढ़, 24 दिसंबर पंजाब पुलिस ने कपूरथला के एक गुरुद्वारे के प्रबंधक (केयरटेकर) को एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित रूप से बेअदबी का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद रविवार को निजामपुर गांव के गुरुद्वारे में ‘निशान साहिब’ (सिख धार्मिक ध्वज) का अनादर करने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी।

गुरुद्वारा के प्रबंधक अमरजीत सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, जो धार्मिक ध्वज का अनादर करने की कोशिश कर रहा था।

इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि सरकार हत्या का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है क्योंकि बेअदबी के आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है।

जालंधर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया कि अमरजीत सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ढिल्लों ने कहा, "अब तक बेअदबी का कोई निशान नहीं मिला है।"

उन्होंने कहा, "हमने घटना में पहले से दर्ज प्राथमिकी में संशोधन किया है और धारा 302 (हत्या) तथा 307 (हत्या का प्रयास) को जोड़ा है तथा मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 25 से 30 हथियारों से लैस थे।

ढिल्लों ने कहा, "वीडियोग्राफी और तस्वीरें हैं (घटना के दिन की)। एक एसएचओ वहां मौजूद था (जब पीड़ित को पीटा जा रहा था, पुलिस गुरुद्वारे पहुंच गयी थी), वह जांच के दौरान उनकी पहचान कर सकेगा तथा कानून का पालन किया जाएगा।’’

पीड़ित की पहचान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड ने डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​शारीरिक पहचान का सवाल है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर अब तक यह संभव नहीं हो पाया है।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री चन्नी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार हत्या का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दर्ज प्राथमिकी में संशोधन किया जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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