लाइव न्यूज़ :

गुजरात के नये धर्मांतरण विरोधी कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती

By भाषा | Updated: July 19, 2021 21:21 IST

Open in App

अहमदाबाद,19 जुलाई गुजरात के एक नए कानून के प्रावधानों को जिनमें विवाह के जरिये जबरन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण को दंडित करने की व्यवस्था की गई है, प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस मामले का सोमवार को अदालत की एक खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया गया ।

गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 को प्रदेश में 15 जून को अधिसूचित किया गया था ।

इस मामले को जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। अदालत ने इसकी अनुमति देते हुये कहा कि इसके दो या तीन दिन बाद सूचीबद्ध किया जायेगा ।

अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमटीएम हकीम ने इस स्तर पर कोई और जानकारी देने से मना कर दिया । गुजरात सरकार ने बजट सत्र के दौरान गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम विधेयक पारित किया था और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 22 मई को इस कानून को मंजूरी प्रदान की ।

यह कानून 15 जून से प्रभावी हो गया और तब से अब तक इस कानून के तहत प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में कई प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

पुलिस के अनुसार इस कानून के तहत पहली प्राथमिकी वडोदरा के पुलिस थाने में समीर कुरेशी (26) नामक व्यक्ति के खिलाफ की गयी थी जिसने इसाई बन कर 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे धर्म की महिला को कथित रूप से प्रलोभन दिया था ।

इस अधिनियम में विवाह के माध्मय से जबरन और गलत तरीके से धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल की कैद और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अगर पीड़ित, नाबालिग, महिला, दलित और आदिवासी है तो सजा चार से सात साल तक की हो सकती है और तीन लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतमेरे सम्मानित प्रदेश वासियों?, सीएम योगी लिखी चिट्ठी, क्या है इसमें खास?, पढ़िए

भारतबिहार विधानसभा चुनावः 243 में से 202 सीट पर जीत, सभी 30 NDA सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी, राजनीतिक दिशा, विकास रणनीति और केंद्र-राज्य समन्वय पर चर्चा

क्रिकेटInternational League T20, 2025-26: रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारी, 52 गेंद, 96 रन, 8 चौका और 4 छक्का, अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से मात

क्रिकेटकैसे हर सीरीज में एक-दूसरे को मजबूत कर रहे रोहित और कोहली?, 2027 विश्व कप पर नजर?, 2025 में रन बनाने में पहले और दूसरे स्थान पर ROKO

क्राइम अलर्टकेस के सिलसिले में बयान दर्ज कराने थाने गई थी महिला, परिसर में कांस्टेबल ने किया दुष्कर्म

भारत अधिक खबरें

भारतIndiGo Crisis: 6 दिन में 2000 से अधिक फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइज़री जारी की, एयरपोर्ट जाने से पहले लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें

भारतनागपुर विधानमंडल शीतकालीन सत्रः 8000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात, पक्ष-विपक्ष में इन मुद्दों पर टकराव

भारतदिल्ली-एनसीआर में जहरीले स्मॉग की चादर, कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब, देखिए लिस्ट

भारतSIR Registered: एसआईआर पर राजनीतिक विवाद थमने के नहीं दिख रहे आसार

भारतसिकुड़ता नागपुर विधानसभा सत्र और भंग होतीं अपेक्षाएं!