अल्पसंख्यक संस्थानों में भर्ती हेतु टैट की अनिवार्यता संबंधी विधेयक को गुजरात विस की मंजूरी
By भाषा | Updated: March 31, 2021 20:25 IST2021-03-31T20:25:52+5:302021-03-31T20:25:52+5:30

अल्पसंख्यक संस्थानों में भर्ती हेतु टैट की अनिवार्यता संबंधी विधेयक को गुजरात विस की मंजूरी
अहमदाबाद, 31 मार्च गुजरात विधानसभा ने अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के एक प्रावधान में संशोधन और धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती हेतु राज्य शिक्षा बोर्ड की अध्यापक योग्यता परीक्षा (टैट) को अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाले विधेयक समेत कुछ अन्य विधेयकों को बुधवार को मंजूरी दे दी।
विधानसभा में पारित किये गये विधेयक गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, गुजरात राज्य पेशेवर, व्यापारी, पेशा, रोजगार (संशोधन) विधेयक, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, गुजरात विनियोग विधेयक, गुजरात विनियोग (अत्यधिक व्यय) विधेयक हैं।
गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2021 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को ऐसे शिक्षकों की भर्ती करनी होगी जिन्होंने अध्यापक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा ने विधेयक सदन में पेश करते हुए कहा कि यह संशोधन उच्चतम न्यायालय एवं गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।