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गुजरात: सूरत आने वाले लोगों को सात दिन तक पृथक-वास में रहना होगा

By भाषा | Updated: March 17, 2021 18:27 IST

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सूरत, 17 मार्च कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सूरत नगर निगम ने गुजरात के बाहर से शहर की यात्रा करने वाले लोगों के लिए घर पर सात दिन के अनिवार्य पृथक-वास संबंधी एक अधिसूचना बुधवार को जारी की।

महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति में पृथक-वास में रहते हुए वायरल संक्रमण का कोई लक्षण दिखाता है, तो उसे तुरंत जांच करानी चाहिए।

अधिसचूना में कहा गया है, ‘‘गुजरात के बाहर से सूरत शहर में आने वाले लोगों को घर पर सात दिन के अनिवार्य पृथक-वास में रहना होगा और उन्हें घर पर अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए खुद को अलग रखना होगा।’’

नगर निगम के अनुसार सूरत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 263 नये मामले सामने आये थे जिससे शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42,979 पर पहुंच गई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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