गुजरात: सूरत में 10 साल की लड़की के बलात्कार-हत्या के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार

By भाषा | Updated: December 10, 2021 19:35 IST2021-12-10T19:35:28+5:302021-12-10T19:35:28+5:30

Gujarat: One person convicted in the rape-murder case of 10-year-old girl in Surat | गुजरात: सूरत में 10 साल की लड़की के बलात्कार-हत्या के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार

गुजरात: सूरत में 10 साल की लड़की के बलात्कार-हत्या के मामले में एक व्यक्ति दोषी करार

सूरत, 10 दिसंबर गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा में 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में शुक्रवार को एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन ए अंजारिया ने दिनेश बैसाने (24) को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया। अदालत 16 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

लोक अभियोजक नयन सुखड़वाला ने महाराष्ट्र के मूल निवासी और सूरत में पांडेसरा के प्रेम नगर इलाके में रहने वाले दोषी को मौत की सजा देने की अपील की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बैसाने ने 7 दिसंबर, 2020 को इलाके में अपने चाचा के घर के पास खेलती लड़की को लालच दिया और फिर उसे सूनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब वह मदद के लिये चिल्लाने लगी तो उसने पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

शाम तक घर नहीं लौटने पर पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस ने अगले दिन सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर बैसाने को गिरफ्तार कर लिया। एक क्लिप में आरोपी को लड़की को एक स्थानीय दुकान पर ले जाते हुए देखा जा सकता है।

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Web Title: Gujarat: One person convicted in the rape-murder case of 10-year-old girl in Surat

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