गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रंजॉय गुहा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निलंबित किया

By भाषा | Updated: January 28, 2021 20:37 IST2021-01-28T20:37:27+5:302021-01-28T20:37:27+5:30

Gujarat High Court suspends arrest warrant issued against Pranjoy Guha | गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रंजॉय गुहा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निलंबित किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रंजॉय गुहा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निलंबित किया

अहमदाबाद, 28 जनवरी गुजरात उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है और उन्हें मानहानि मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर निर्धारित अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। यह मामला अदानी समूह की ओर से दायर किया गया है। गुहा के वकील ने यह जानकारी दी।

वकील आनंद याज्ञनिक ने कहा कि गुहा द्वारा महामारी के चलते पेशी से छूट का आवेदन खारिज होने के बाद सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता अदानी पावर लिमिटेड के आवेदन पर 19 जनवरी को यह गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने वारंट निलंबित करते हुए नोटिस जारी किए।

इसके मुताबिक, न्यायालय ने गुहा को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

साथ ही वरिष्ठ पत्रकार को हलफनामा दायर करने को भी निर्देश दिया कि जब भी अदालत को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वह मौजूद रहेंगे।

याज्ञनिक ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

अदानी समूह ने गुहा के जून 2017 के एक लेख के बाद मानहानि वाद दायर किया था, जिसमें समूह को सरकार से 500 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होने का आरोप लगाया गया था।

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Web Title: Gujarat High Court suspends arrest warrant issued against Pranjoy Guha

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