धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
By भाषा | Updated: September 21, 2021 01:09 IST2021-09-21T01:09:37+5:302021-09-21T01:09:37+5:30

धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध
अहमदाबाद, 20 सितंबर गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय में उस याचिका का विरोध किया जिसमें एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
महिला ने शिकायत में कहा था कि पुलिस ने उसके पति को नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत फंसाया जबकि मामला घरेलू विवाद से संबंधित था। लोक अभियोजक मितेश अमीन ने कहा कि सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने का विरोध किया गया है।
सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वडोदरा की गोर्ती पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में वही विवरण दर्ज हैं जो याचिकाकर्ता ने चिकित्सक को बताया था।
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