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गुजरात सरकार ने जारी किया फरमान, अगर हिंदू से होने चाहते हैं बौद्ध तो अनुमति लेनी होगी इजाजत, जानिए पूरा मामला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 11, 2024 12:19 IST

गुजरात सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक यदि हिंदू धर्म को स्वेच्छा से त्यागकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसे इसके लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी।

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ठळक मुद्देयदि किसी को हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म स्वीकार करना होगा तो उसे सरकार से इजाजत लेनी होगीगुजरात सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया हैअब धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों को तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक है

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक यदि हिंदू धर्म को स्वेच्छा से त्यागकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसे इसके लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी।

सरकार ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत आदेश जारी किया है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में जाने के लिए प्रदेश के नागरिकों को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पूर्व अनुमोदन लेना अतिआवश्यक होगा।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा 8 अप्रैल को जारी निर्देश का उद्देश्य धर्मातंरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों द्वारा गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की व्याख्या में विसंगतियों को उजागर करते हुए नोटिस में धर्मांतरण से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

नोटिस में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की अपर्याप्त समझ से उत्पन्न होने वाली संभावित कानूनी चुनौतियों के प्रति चेतावनी दी गई है। इसने रूपांतरण आवेदनों का मूल्यांकन करते समय जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा कानूनी ढांचे की गहन जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, “हमने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में रूपांतरण की अनुमति मांगने वाले आवेदनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में चूक देखी है। इसके अलावा हमें आवेदकों और स्वायत्त निकायों से फीडबैक मिला है कि ऐसे धार्मिक रूपांतरणों के लिए पूर्व अनुमति अनावश्यक है।”

अधिनियम के तहत बौद्ध धर्म की अलग स्थिति पर जोर देते हुए कहा गया है कि धर्मांतरण की सुविधा देने वालों को जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों को तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेटों को कानूनी प्रावधानों और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार रूपांतरण आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पूरे गुजरात में धार्मिक रूपांतरण अनुप्रयोगों से निपटने में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

संबंधित अधिनियम को सरकार द्वारा प्रलोभन, जबरदस्ती, गलत बयानी या किसी अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों से किए गए धार्मिक रूपांतरणों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। 2021 में पेश किए गए एक संशोधन में विवाह के माध्यम से जबरन धार्मिक रूपांतरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम को संशोधित किया गया था।

गुजरात सरकार के इस अधिनियम में कई कड़े दंड शामिल हैं, जिसमें अपराधियों को अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। विशेष रूप से संदिग्ध मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पद वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा की जानी है। हालांकि, संशोधित अधिनियम को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसकी वैधता को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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