गुजरात : कांग्रेस विधायक, बेटों को हमले के मामले में एक वर्ष की जेल
By भाषा | Updated: February 20, 2021 18:37 IST2021-02-20T18:37:01+5:302021-02-20T18:37:01+5:30

गुजरात : कांग्रेस विधायक, बेटों को हमले के मामले में एक वर्ष की जेल
जूनागढ़, 20 फरवरी गुजरात के जूनागढ़ जिले की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के एक विधायक और उनके तीन बेटों को 2008 के पंचायत चुनाव को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के तीन सदस्यों पर हमला करने के लिए एक वर्ष जेल की सजा सुनाई।
मेनदरदा के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) दिलीप गिरी गोस्वामी की अदालत ने कांग्रेस विधायक भीखाभाई जोशी को भादंसं की धारा 452 (घायल करने के इरादे से घर में घुसना) और 324 (खतरनाक तरीके से घायल करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक वर्ष जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने उनके तीन बेटों -- भरत, मनोज और जयंत को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई और चारों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें बाद में जमानत भी दे दी गई।
जोशी और उनके तीनों बेटे चार नवंबर 2008 काो मेनदरदा तालुका के अमरापुर गांव में शिकायतकर्ता मुगेरभाई जुनेजा के घर में घुसे थे और परिवार पर तलवार, पाइप और चाकू से हमला किया जिसमें वे घायल हो गए।
बताया गया कि पंचायत चुनाव को लेकर हमला हुआ।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 गवाहों के बयानों के साथ ही सबूतों का भी संज्ञान लिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।