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बलिया में दुष्‍कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 31, 2021 13:01 IST

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बलिया, 31 अक्‍टूबर उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने 18 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में एक शख्स को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने रविवार को बताया कि विशेष न्‍यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को गोविंद चौहान को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पाठक ने घटना के बारे में बताया कि जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 18 वर्षीय लड़की अपनी बहन के घर खेजुरी थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव रहती थी। इस दौरान उसकी बहन के देवर गोविंद चौहान ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वह पांच माह की गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर गड़वार थाने में गोविंद चौहान के खिलाफ पांच नवंबर 2018 को भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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