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दिल्ली में 72 संग्रह केंद्रों पर ई-कचरा नियमों का घोर उल्लंघन: डीपीसीसी

By भाषा | Updated: July 4, 2021 16:34 IST

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नयी दिल्ली, चार जुलाई राष्ट्रीय राजधानी में 72 ई-कचरा संग्रह केंद्रों को ई-कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने रविवार को यह बात कही।

डीपीसीसी ने कहा कि निरीक्षण में पता चला है कि नियमों के उल्लंघर का स्तर "बहुत अधिक" है।

शीर्ष प्रदूषण नियंत्रण निकाय से उल्लंघन करने वाले इन संग्रह केंद्रों से जुड़े उत्पादकों को दिए गए निर्माता की विस्तारित जिम्मेदारी (ईपीआर) के प्राधिकार को भी रद्द करने के लिए कहा गया है।

ईपीआर ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की मुख्य विशेषताओं में से एक है जिसके तहत ब्रांड मालिक और आयातक सुरक्षित निपटान के लिए बाजार में रखी गई सामग्री की उसकी लागत पर वसूली के लिए जिम्मेदार हैं।

इन संग्रह केंद्रों को निर्दिष्ट ई-अपशिष्ट मात्रा के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र, किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों आदि के संबंध में सीपीसीबी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है।

डीपीसीसी, दिल्ली में राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण होने के नाते, सीपीसीबी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करता है।

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते, डीपीसीसी ने ईपीआर के तहत सीपीसीबी द्वारा अधिकृत संग्रह केंद्रों का निरीक्षण किया। जिन 83 संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण किया गया, उनमें से 72 को नियमों का पालन नहीं करते पाया गया।

अधिकारी ने कहा, "सीपीसीबी नियमों का उल्ल्ंघन करने वाले ऐसे संग्रह केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकार है। हमने इन गैर-अनुपालन वाले संग्रह केंद्रों से जुड़े उत्पादकों के ईपीआर प्राधिकार को रद्द करने का अनुरोध करते हुए पत्र जारी किए हैं।"

इसके अलावा, दो वर्षों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित 185 अवैध ई-कचरा केंद्रों को बंद कर दिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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