वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 14, 2021 22:54 IST2021-12-14T22:54:34+5:302021-12-14T22:54:34+5:30

Greater Noida Authority fined the builder Rs 5 lakh for spreading air pollution | वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया

वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया

नोएडा, 14 दिसंबर वायु प्रदूषण फैलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि जुर्माने की रकम 15 दिन में जमा करने और प्रदूषण रोकने के लिए नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देश पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण कार्यों सहित प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है।

इस आदेश पर अमल करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी ग्रेटर नोएडा में हर तरह की निर्माण गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद सेक्टर 10 स्थित श्रीजा रियल एस्टेट सोल्युशंस (कोको काउंटी) ने निर्माण कार्य जारी रखा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अंतर्गत वर्क सर्किल दो के वरिष्ठ प्रबंधक श्योदान सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना मिलने पर साइट का निरीक्षण किया।

अधिकारी ने बताया कि साइट पर निर्माण होने एवं प्रदूषण फैलाने पर बिल्डर पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने यह रकम दो सप्ताह में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साइट पर नियमित तौर से पानी का छिड़काव रोकने करने को कहा है, ताकि धूल न उड़ सके।

सीईओ ने प्रदूषण रोकने में सभी ग्रेटर नोएडावासियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही कूड़ा न जलाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कूड़ा जलता दिखे या फिर धूल उड़ती दिखे तो इसकी सूचना प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर पर या व्हाट्स एप नंबर पर भी मैसेज कर दी जा सकती है।

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Web Title: Greater Noida Authority fined the builder Rs 5 lakh for spreading air pollution

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