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सुरप्पा मुद्दे पर राज्यपाल ही निर्णय लेंगे : तमिलनाडु सरकार

By भाषा | Updated: December 23, 2021 19:39 IST

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चेन्नई, 23 दिसंबर तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम के सुरप्पा से संबंधित मुद्दे पर सिर्फ राज्य के राज्यपाल निर्णय कर सकते हैं।

महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम ने न्यायमूर्ति वी पार्थिबन की एकल पीठ के समक्ष कहा कि राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और सिर्फ वही इस मुद्दे से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

महाधिवक्ता ने सुरप्पा की रिट याचिका अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश होने पर यह जानकारी दी। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

सुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार ने पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी कलाइरासन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था।

इसके बाद सुरप्पा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए वर्तमान याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2018 में कार्यभार संभालने के बाद प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय के हित में बड़े विकास कार्य किए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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