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चिकित्सक के लिखने के बाद एक घंटे में जीवन रक्षक दवाएं मुहैया करवाए सरकार : मप्र उच्च न्यायालाय

By भाषा | Updated: April 20, 2021 00:41 IST

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जबलपुर (मप्र), 19 अप्रैल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदेश सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह चिकित्सक के लिखने के बाद कोविड-19 मरीजों को जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता एक घंटे के अंदर सुनिश्चित करे।

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार रेमडेसिमिर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया परेशानी मुक्त होना चाहिए और दवा की आपूर्ति समयबद्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा एवं देशव्यापी समस्या होने के कारण केन्द्र सरकार को औद्योगिक उपयोग की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उपयोग करने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और यदि फिर भी यह मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती है तो इसका आयात करना चाहिए।

अदालत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने तथा आवश्यक पड़ने पर उसके आयात की अनुमति के संबंध में भी निर्देश दिये है।। यह जानकारी न्यायमित्र एवं वरिष्ठ वकील नमन नागरथ ने दी है।

नागरथ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक तथा न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने कोरोना संबंधित याचिकाओं की सुनवाई पर यह निर्देश दिए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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