सरकार ने कृषि कानून निरसन अधिनियम को अधिसूचित किया

By भाषा | Updated: December 2, 2021 00:15 IST2021-12-02T00:15:00+5:302021-12-02T00:15:00+5:30

Government notifies Agriculture Law Repeal Act | सरकार ने कृषि कानून निरसन अधिनियम को अधिसूचित किया

सरकार ने कृषि कानून निरसन अधिनियम को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, एक दिसंबर केंद्र ने सरकार ने बुधवार को उन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाले अधिनियम को अधिसूचित किया, जिसके विरोध में किसान लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, कृषि कानून निरसन अधिनियम,2021 को 30 नवंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।

इस कानून को ससंद द्वारा 29 नवंबर को विपक्षी सांसदों के हंगामे बीच बिना बहस पारित किया गया था।

इसमें तीन खंड हैं जिसमें से प्रथम खंड में अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इसके दूसरे खंड में कहा गया है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 का निरसन किया जाता है। विधेयक के तीसरे खंड में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1क) का लोप किया जाता है।

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Web Title: Government notifies Agriculture Law Repeal Act

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