सरकार को किसी भी संदेश के किसी भी गैरकानूनी ‘इंटरसेप्शन’ की जानकारी नहीं है: संचार राज्य मंत्री
By भाषा | Updated: December 10, 2021 21:36 IST2021-12-10T21:36:15+5:302021-12-10T21:36:15+5:30

सरकार को किसी भी संदेश के किसी भी गैरकानूनी ‘इंटरसेप्शन’ की जानकारी नहीं है: संचार राज्य मंत्री
नयी दिल्ली, 10 दिसंबर संचार मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि सरकार को किसी भी व्यक्ति के किसी भी संदेश (मैसेज) का गैरकानूनी ढंग से जानकारी में लेने (इंटरसेप्शन) के बारे में सूचना नहीं है।
संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गये सवालों का जवाब ‘नहीं’ में दिया। उनसे पूछा गया था, ‘‘क्या सरकार को किसी भी संदेश की सामग्री के किसी भी गैरकानूनी तरीके से जानने के बारे में पता है।’’ और यह भी पूछा गया था, ‘‘क्या सरकार को किसी अधिकृत अधिकारी के बारे में पता है जो अवैध रूप से किसी संदेश के बारे में जानकारी ले रहा है।’’
एक अन्य प्रश्न पर कि क्या कारणों को हमेशा लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी भी संदेश को इंटरसेप्ट करने से पहले सक्षम अधिकारियों से आदेश लिए जाते हैं? चौहान ने एक लिखित उत्तर में कहा कि उक्त धारा के नियमों और उपनियमों के तहत ‘सक्षम प्राधिकारी’ के अनुमोदन से‘इंटरसेप्शन’ के आदेश जारी किए जाते हैं।’’
अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों के एक पैनल को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सरकार ने विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, दिग्गज हस्तियों, न्यायाधीशों और पत्रकारों के सर्वेक्षण के लिए सैन्य-ग्रेड निजी इज़राइली पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया था।
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