लखनऊ, 27 मई उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अधीनस्थ लोक सेवाओं, प्राधिकरणों और निगमों समेत सभी सरकारी विभागों में हड़ताल पर छह माह तक के लिये रोक लगा दी है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने लोक हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (यूपी—एस्मा)-1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर छह माह के लिए रोक सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया है।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के तहत किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में कायर्रत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगाई गयी है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।