सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

By भाषा | Updated: September 30, 2021 23:29 IST2021-09-30T23:29:45+5:302021-09-30T23:29:45+5:30

Government extends validity of vehicle documents till October 31 | सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

नयी दिल्ली, 30 सितंबर सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बृहस्पतिवार को वाहन चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने प्रवर्तन अधिकारियों से फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार की), वाहन चालक लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों को 31 अक्टूबर तक वैध मानने के लिए कहा है।

देश भर में कोविड-19 की रोकथाम के कारण अभी भी जारी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि इससे नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस परामर्श को लागू करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों को जो इस कठिनाई के समय में काम कर रहे हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

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Web Title: Government extends validity of vehicle documents till October 31

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