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गोरखपुर मामला : पुलिस ने मुकदमे से हटायी अवैध धर्मांतरण की धारा

By भाषा | Updated: January 21, 2021 13:04 IST

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गोरखपुर (उप्र), 21 जनवरी अपनी पहचान छुपा कर 19 साल की एक हिंदू युवती के अपहरण के आरोपी कर्नाटकवासी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले से पुलिस ने अवैध धर्मांतरण की धारा हटा ली है।

चिलुआताल थानाध्यक्ष नीरज कुमार राय ने बताया कि लड़की के पिता ने गत 11 जनवरी को आरोपी के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए दबाव बनाने की खातिर अगवा करने के आरोप में तथा राज्य सरकार के नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में हाल में पुलिस ने कर्नाटक जाकर आरोपी को गिरफ्तार करके लड़की को बरामद कर लिया था।

उन्होंने बताया कि लड़की के बयान से कथित लव जिहाद के आरोप की पुष्टि नहीं हो रही है। आरोपी ने न तो अपनी धार्मिक पहचान छुपायी और न ही लड़की से शादी की, लिहाजा यह मामला अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के दायरे में नहीं आता है। आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने लड़की का यौन शोषण किया, इसलिये मुकदमे में बलात्कार और धोखाधड़ी की धाराएं बढ़ायी गयी हैं।

राय ने बताया कि लड़की के पिता ने गत पांच जनवरी को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस की जांच में लड़की के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्ड खंगाला गया तो पाया गया कि उसने एक व्यक्ति को अनेक बार फोन किया है जिसका ट्रूकॉलर में महबूब नाम सामने आ रहा है और उसका पता-ठिकाना कर्नाटक का दिख रहा है।

राय ने बताया कि यह बात सामने आने पर युवती के पिता ने आरोपी पर अपनी पहचान छुपा कर बेटी के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया था।

दर्ज रिपोर्ट में लड़की के पिता ने दावा किया है कि आरोपी ने पिछले साल सोशल मीडिया के जरिए उसकी बेटी से मेलजोल बढ़ाया और नौकरी का लालच दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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