गोरखपुर बम विस्फोट के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

By भाषा | Updated: December 21, 2020 20:33 IST2020-12-21T20:33:25+5:302020-12-21T20:33:25+5:30

Gorakhpur bomb blast convict sentenced to life imprisonment and fine | गोरखपुर बम विस्फोट के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

गोरखपुर बम विस्फोट के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

गोरखपुर, 21 दिसंबर गोरखपुर बम विस्फोट कांड में सोमवार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराए गए तारिक काजमी को आजीवन कारावास और सवा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गोरखपुर के गोलघर मार्केट इलाके में 22 मई 2007 को श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए थे।

गोरखपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेंद्र कुमार ने सोमवार को गोरखपुर श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के आरोपी तारिक काजमी को आजीवन कारावास के साथ-साथ सवा दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की दशा में चार साल पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मोहद्दीपुर निवासी राजेश राठौर की लिखित शिकायत पर कैंट थाने में बम विस्फोट का मामला दर्ज किया गया था।

राठौर बलदेव प्लाजा पेट्रोल पंप के पास स्थित एक एजेंसी में सेल्समैन थे।

22 मई, 2007 को शाम लगभग सात बजे जब धमाका हुआ, तब बलदेव प्लाजा में राठौड़ मौजूद थे और उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी। आवाज जलकल बिल्डिंग की दिशा से थी और दूसरा धमाका बलदेव प्लाजा पेट्रोल पंप के बगल में एक साइकिल पर लटके बैग में हुआ था जबकि तीसरा धमाका गणेश चौराहे पर हुआ था।

जांच के दौरान, तारिक काज़मी का नाम प्रकाश में आया था।

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Web Title: Gorakhpur bomb blast convict sentenced to life imprisonment and fine

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