तरुण तेजपाल पर लगे रेप के आरोप पर अब 19 मई को आएगा फैसला, दूसरी बार बढ़ाई गई तारीख

By भाषा | Updated: May 12, 2021 12:28 IST2021-05-12T11:23:34+5:302021-05-12T12:28:57+5:30

तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। घटना गोवा की है। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

Goa court will pronounce verdict on Tarun Tejpal case on May 19 | तरुण तेजपाल पर लगे रेप के आरोप पर अब 19 मई को आएगा फैसला, दूसरी बार बढ़ाई गई तारीख

तरुण तेजपाल मामले में फैसला 19 मई को आएगा (फाइल फोटो)

Highlightsतरुण तेजपाल पर गोवा के एक होटल में लिफ्ट के भीतर महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न का आरोपइससे पहले 27 अप्रैल को आना था फैसला लेकिन इसे फिर 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था

पणजी: गोवा की एक सत्र अदालत ने बुधवार को कहा कि वह तरुण तेजपाल मामले में 19 मई को फैसला सुनाएगी।तहलका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में लिफ्ट के भीतर एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

अतिरिक्त जिला अदालत इस

अदालत ने कहा कि फैसला सुनाने की तिथि को कोरोना वायरस महामारी के कारण आगे बढ़ाया गया है और अदालत इस दौरान केवल 15 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर रही है।

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था।

तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (गलत तरीके से रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक रूप से बल का इस्तेमाल), 376 (2) (एफ) (महिला से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा है।

तेजपाल ने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

Web Title: Goa court will pronounce verdict on Tarun Tejpal case on May 19

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