गोवा विधानसभा ने स्व-अधिकृत घरों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए विधेयक पारित किया
By भाषा | Updated: July 31, 2021 15:55 IST2021-07-31T15:55:30+5:302021-07-31T15:55:30+5:30

गोवा विधानसभा ने स्व-अधिकृत घरों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए विधेयक पारित किया
पणजी, 31 जुलाई गोवा विधानसभा ने राज्य में छोटे आवासीय इकाइयों पर कब्जा कर रह रहे ‘भूमिपुत्रों’ को स्वामित्व अधिकार देने की व्यवस्था वाले विधेयक को पारित किया है।
गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक, 2021 को शुक्रवार को सत्र के अंतिम दिन 40 सदस्यीय सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि विधेयक छोटे आवासीय इलाकों में रह रहे लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने के एक तंत्र का प्रावधान करता है ताकि वे गरिमा, आत्म-सम्मान से रह सके और जीवन जीने का अधिकार हासिल कर सकें।
सावंत ने कहा कि ‘‘भूमिपुत्र’’ वह व्यक्ति है जो कम से कम पिछले 30 वर्षों से गोवा में रह रहा है।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया, "यह विधेयक भूमिपुत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उन्हें उनके कब्जे वाली आवासीय इकाइयों से बेदखल न किया जाए और इस कानून के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इकाइयों को ध्वस्त न किया जाए।
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