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गैंगस्टर रवि पुजारी को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया, अदालत ने नौ मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: February 23, 2021 22:08 IST

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मुंबई, 23 फरवरी मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी को मंगलवार को बेंगलुरु से यहां लाने के बाद विशेष मकोका अदालत में पेश किया, जिसने उसे एक रेस्तरां में 2016 में हुई गोलीबारी के एक मामले में नौ मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कई वर्षों तक फरार रहे पुजारी को पिछले साल फरवरी में पश्चिमी अफ्रीका के देश सेनेगल से भारत लाया गया था और बेंगलुरु की एक जेल में रखा गया था।

कर्नाटक की एक अदालत ने 21 अक्टूबर, 2016 को मुंबई के विले पार्ले इलाके के एक रेस्तरां में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गैंगस्टर पुजारी को मुंबई पुलिस को सौंपने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम शनिवार को उसे लाने के लिए बेंगलुरु रवाना हुई थी।

इस घटना के बाद महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने अदालत से कहा कि उससे इस बारे में हिरासत में रख कर पूछताछ करने की जरूरत है कि हमले के लिए निर्देश किसने दिया था क्योंकि पुजारी उस वक्त सेनेगल में था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुजारी को मंगलवार की सुबह सड़क मार्ग से बेंगलुरु से मुंबई लाया गया।

इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के वसूली रोधी प्रकोष्ठ ने उसे यहां की एक विशेष मकोका अदालत में विशेष किया।

विशेष न्यायाधीश डी ई कोथालिकर ने पुजारी को नौ मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने पुजारी के वकील को दो दिनों में एक बार उससे मुलाकात करने की अनुमति दी है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में पुजारी के सात सहयोगी पहले से ही जेल में हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के उडुपी से ताल्लुक रखने वाला पुजारी विदेश से वसूली करने का गिरोह चलाता था और कारोबारियों तथा फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाता था।

अदालत के आदेश के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारम्बे ने कहा कि पुजारी के खिलाफ शहर के विभिन्न इलाकों में 49 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश और वसूली के आरोपों वाले मामले भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अन्य मामलों के सिलसिले में भी उसे हिरातस में लेने की कोशिशें की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी और उसके सहयोगियों तथा समर्थकों के बारे में साक्ष्य एवं सूचना एकत्र करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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