नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार: प्राचार्य को फांसी, शिक्षक को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: February 15, 2021 22:54 IST2021-02-15T22:54:40+5:302021-02-15T22:54:40+5:30

Gang rape of minor girl: Principal hanged, teacher sentenced to life imprisonment | नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार: प्राचार्य को फांसी, शिक्षक को उम्रकैद की सजा

नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार: प्राचार्य को फांसी, शिक्षक को उम्रकैद की सजा

पटना (बिहार), 15 फरवरी पटना जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा (11) के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक निजी स्कूल के प्राचार्य को फांसी और एक अन्य शिक्षक को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी ।

विशेष न्यायधीश (पॉक्सो कानून) अवधेश कुमार ने उक्त मामले के आरोपी और फुलवारी शरीफ मोहल्ला स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी ।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बी एवं डी) और 120 बी तथा पोक्सो कानून के तहत पटना जिले के महिला थाना में 19 सितंबर, 2018 को दर्ज कराए गए मामले में प्राचार्य को एक लाख रूपये और शिक्षक को 50 हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है।

प्राचार्य और शिक्षक ने पांचवीं कक्षा की छात्रा को डरा-धमकाकर उससे एक महीने तक बलात्कार किया। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद बच्ची के परिजन ने इसकी शिकायत थाने में की।

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Web Title: Gang rape of minor girl: Principal hanged, teacher sentenced to life imprisonment

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