गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण में दोषी पाया गया : उच्च न्यायालय को बताया

By भाषा | Updated: June 3, 2021 13:48 IST2021-06-03T13:48:37+5:302021-06-03T13:48:37+5:30

Gambhir Foundation found guilty of unauthorized hoarding, distribution of Kovid-19 medicine: told the High Court | गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण में दोषी पाया गया : उच्च न्यायालय को बताया

गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी, वितरण में दोषी पाया गया : उच्च न्यायालय को बताया

नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को बताया कि ‘गौतम गंभीर फाउंडेशन’ कोविड-19 मरीजों के उपचार में होने वाली दवा फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है।

औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन, दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए।

अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है।

अदालत ने औषधि नियंत्रक से छह सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी।

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Web Title: Gambhir Foundation found guilty of unauthorized hoarding, distribution of Kovid-19 medicine: told the High Court

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