मुजफ्फरनगर, 31 मार्च उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2015 में एक ट्रक चालक और एक हेल्पर की हत्या करने तथा वाहन लूटने के जुर्म में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें बुधवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलराज सिंह ने चार लोगों को हत्या, लूटने के लिए चोट पहुंचाने, धोखाधड़ी और सबूतों को मिटाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दोषी पाया और उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी वकील राजीव शर्मा के मुताबिक, मुज़म्मिल, नौशाद, नाज़िम और इमरान ने 22 फरवरी 2015 को नई मंडी थाना क्षेत्र में जुर्म को अंजाम दिया था।
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