हैदराबाद, सात दिसंबर एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को ओडिशा के चार लोगों को अगस्त 2019 में 30 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के लिए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सभी दोषी 20-25 साल आयुवर्ग के हैं। अदालत ने चारों लोगों को भादंसं की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) के तहत दोषी पाया और उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, चारों व्यक्ति और महिला ओडिशा के रहने वाले थे और यहां के नजदीक महेश्वरम में एक ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते थे।
अभियोजन ने कहा कि 16 अगस्त 2019 को महिला जब शौच के लिए निकली तो चारों ने उसका पीछा किया और उसे एक सूनसान स्थान पर ले गए तथा उससे बलात्कार किया।
महिला ने महेश्वरम थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
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