मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार भाईयों को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: February 20, 2021 18:47 IST2021-02-20T18:47:35+5:302021-02-20T18:47:35+5:30

Four brothers imprisoned for life in a case of heinous murder in Mathura | मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार भाईयों को आजीवन कारावास

मथुरा में जघन्य हत्या के एक मामले में चार भाईयों को आजीवन कारावास

मथुरा, 20 फरवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बृहस्पतिवार को सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में चार सगे भाईयों को युवक की लोहे के सरिया व लकड़ी के डण्डे से पीट-पीटकर मार डालने के मामले में आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर चारों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि घटना थाना हाईवे क्षेत्र की पुष्पांजलि कॉलोनी की है। उन्होंने बताया कि 28 सितम्बर 2014 को विजय रावत के दो पुत्रों वरुण रावत एवं तरुण रावत ने दो दिन पूर्व निकाले गए कॉलोनी के चौकीदार (गार्ड) विष्णु शर्मा पुत्र रमन, निवासी धानौता ग्राम, थाना कोसीकलां को शाम साढ़े छह बजे कॉलोनी में देखकर उससे वहां घूमने का कारण पूछा। इस पर विष्णु की उनसे कहासुनी हुई। उन्होंने बताया कि तब तो विष्णु वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पालीखेड़ा गांव निवासी अपने चारों सालों दिनेश, अशोक, राम व नन्दू पुत्रगण रामदास के साथ पहुंचा । उन चारों ने आते ही तरुण रावत को घेर लिया और लाठी, डण्डे और सरिया से मारपीट कर अधमरा कर दिया।

मामले के वादी वरुण रावत ने बताया, गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत राजमार्ग पर स्थित आशा अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया, तब थाने में उन चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

तोमर के अनुसार पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से सने लाठी, डण्डा व सरिया बरामद कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) विनीत कुमार (द्वितीय) की अदालत में चार्जशीट पेश की। फॉरेन्सिक टीम ने सभी हथियारों पर पाए गए खून के धब्बों की मृतक के रक्त से पुष्टि की। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।

तोमर ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाई। जुर्माना न जमा करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। न्यायाधीश के फैसला सुनाने के बाद चारों दोषियों को तुरंत पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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Web Title: Four brothers imprisoned for life in a case of heinous murder in Mathura

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