लखनऊ, आठ दिसंबर एमपीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर, अजय राय, शैलेंद्र तिवारी व प्रभु जी उर्फ प्रहलाद द्विवेदी के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त करते हुए इन्हें 50 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया।
मंगलवार को यह सभी अभियुक्त अदालत में हाजिर हुए और अपने खिलाफ जारी वारंट निरस्त करने की दरख्वास्त की।
वर्ष 2015 में इस मामले में हजरतगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी और विवेचना के बाद 25 दिसंबर, 2015 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
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