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पूर्व विधायक के बेटे को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत मिली

By भाषा | Updated: December 18, 2021 21:57 IST

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प्रयागराज, 18 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कुआवी अहमद को दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एस. डी. सिंह ने अहमद को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी, 2022 निर्धारित की और राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि चूंकि वह और उस महिला के बीच कारोबारी संबंध थे जोकि कारोबार में नुकसान होने के चलते बाद में खराब हो गए, इसलिए उस पर दबाव बनाने के लिए प्राथमिकी में झूठे आरोप लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि अहमद के खिलाफ 13 सितंबर, 2021 को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी जिसमें हमला करने, लूट और दुष्कर्म के साथ ही बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के मुताबिक, महिला मिस इंडिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी और सिविल लाइंस में एक जिम चलाया करती थी। वह कुआवी अहमद के संपर्क में आई जिसने अपना नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती कर ली।

प्राथमिकी के मुताबिक, एक ब्यूटी पार्लर चलाने के बहाने आरोपी उस महिला को लखनऊ ले गया जहां उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसका यौन शोषण किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। 12 सितंबर, 2021 को आरोपी ने सिविल लाइंस में उस महिला पर हमला किया और जान बचाने के लिए पीड़िता भागकर पुलिस चौकी आई जिसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज करायी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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