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पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन को दो साल की सजा

By भाषा | Updated: March 18, 2021 22:30 IST

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लखनऊ, 18 मार्च लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन तथा पार्टी के तीन अन्य पदाधिकारियों को उन्नाव जिले में तीन साल पहले एक आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश पीके राय की अदालत ने 12 जून 2017 को उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस के आंदोलन के दौरान एक ट्रेन को जबरन रोकने के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्नाव से पार्टी की पूर्व सांसद अनु टंडन, तत्कालीन जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अंकित परिहार को दो-दो साल कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

दोषी करार दिए गए इन सभी नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी गई है। मामले में दोषी ठहराई गई टंडन और अन्य अब इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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