लाइव न्यूज़ :

गैरकानूनी इमारतों के मामलों पर सुनवाई के लिए अधिकरण के गठन पर विचार हो : अदालत

By भाषा | Updated: January 13, 2021 19:23 IST

Open in App

मुंबई, 13 जनवरी बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि गैरकानूनी निर्मार्णों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक अलग अधिकरण का गठन करना चाहिए, जिससे ऐसी इमारतों के संबंध में समय रहते कदम उठाया जा सके और इमारत ढहने जैसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सितंबर 2020 में सुनवाई के लिए लिया था। यह ठाणे जिले के भिवंडी में एक इमारत के ढहने के बाद दायर की गई थी। उस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी।

तब अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और पूरे राज्य के सभी नगर निकायों को यह जानकारी देने का निर्देश दिया था कि अपने-अपने इलाकों में खस्ताहाल इमारतों और गैरकानूनी निर्मार्णों के संबंध में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

बुधवार को पीठ ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निगमों की ओर से ऐसी इमारतों का पता लगाने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा, ‘‘नगर निगम अधिकारियों की ओर से न्यायविरुद्ध काम और कर्तव्य में लापरवाही की गई। पता नहीं हम किस ओर जा रहे हैं। सभी वार्ड अधिकारियों को पता होना चाहिए कि ऐसे मामलों में उनकी क्या जिम्मेदारी है। निगमों की इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण है। मानव जीवन इतना सस्ता नहीं होना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटवनडे में सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर बल्लेबाजी क्रम को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता, कोच गौतम गंभीर बोले- अलग-अलग भूमिका निभा रहा वॉशिंगटन सुंदर

भारतजब आग लगी तो ‘डांस फ्लोर’ पर मौजूद थे 100 लोग?, प्रत्यक्षदर्शी बोले- हर कोई एक-दूसरे को बचा रहा था और यहां-वहां कूद रहे थे, वीडियो

भारतडांस फ्लोर पर लगी आग..., कुछ ही पलों में पूरा क्लब आग की लपटों में घिरा, गोवा हादसे के चश्मदीद ने बताया

क्राइम अलर्टमां और पत्नी में रोज झगड़ा, तंग आकर 40 साल के बेटे राहुल ने 68 वर्षीय मां मधु की गर्दन रेती और थाने में किया आत्मसमर्पण

भारतगोवा के नाइट क्लब में भीषण आग, 25 लोगों की गई जान; जानें कैसे हुआ हादसा

भारत अधिक खबरें

भारतGoa Club Fire: नाइट क्लब अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 4 पर्यटकों समेत 14 कर्मचारियों की मौत

भारतGoa Fire: गोवा नाइट क्लब आग मामले में पीएम ने सीएम सावंत से की बात, हालातों का लिया जायजा

भारतटीचर से लेकर बैंक तक पूरे देश में निकली 51,665 भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें अप्लाई

भारतगोवा अग्निकांड पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

भारतGoa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश