लाइव न्यूज़ :

वन अधिकार कानून: खारिज मामलों की समीक्षा पूरी, संख्या बहुत कम हुई

By भाषा | Updated: June 19, 2019 23:33 IST

उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी को उन 11.8 लाख ‘‘अवैध वन निवासियों’’ को हटाने का आदेश किया था जिनके भूमि अधिकार के दावों को अधिकारियों ने खारिज किया है।

Open in App

वन अधिकार अधिनियम के तहत भू-स्वामित्व अधिकार के खारिज दावों की समीक्षा के बाद ऐसे मामलों की संख्या में ‘‘बहुत कमी’’ आई है जिसमें आदिवासी और गैर-आदिवासी निवासियों को वन्य भूमि से हटाया जा सकता है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी को उन 11.8 लाख ‘‘अवैध वन निवासियों’’ को हटाने का आदेश किया था जिनके भूमि अधिकार के दावों को अधिकारियों ने खारिज किया है। हालांकि, 28 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए राज्यों को दावे खारिज करने में अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी देने वाले हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया था।

मार्च में एक बैठक में, आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से 19.50 लाख खारिज मामलों की गांव के स्तर पर जांच करने तथा 12 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय के सामने हलफनामे दायर करने को कहा था।

मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों से मिले आंकड़ों के अनुसार, वन अधिकार कानून, 2006 के तहत करीब 40.50 लाख दावे दायर हुए हैं। करीब 18.50 लाख मामलों में भूमि स्वामित्व अधिकार मंजूर किये गये हैं जबकि 2.50 लाख मामले लंबित हैं। मंत्रालय के सचिव दीपक खांडेकर ने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर, सभी संबंधित राज्य बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मामलों की समीक्षा की।’’ भाषा अनुराग दिलीप दिलीप

टॅग्स :सुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?