ईडी के विरूद्ध प्राथमिकी के आधार पर जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी: केरल सरकार ने अदालत से कहा

By भाषा | Updated: March 24, 2021 20:18 IST2021-03-24T20:18:47+5:302021-03-24T20:18:47+5:30

Forced action will not be taken against the ED on the basis of FIR: Kerala government told court | ईडी के विरूद्ध प्राथमिकी के आधार पर जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी: केरल सरकार ने अदालत से कहा

ईडी के विरूद्ध प्राथमिकी के आधार पर जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी: केरल सरकार ने अदालत से कहा

कोच्चि, 24 मार्च केरल सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय से कहा कि सोने की तस्करी मामले की अहम आरोपी स्वप्ना सुरेश पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विरूद्ध बयान देने के लिए कथित रूप से डाले गये दबाव को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर वह जबरिया कार्रवाई नहीं करेगी।

राज्य सरकार ने तब अदालत को यह आश्वासन दिया जब उसने प्राथमिकी खारिज करने के अनुरोध संबंधी ईडी की अर्जी सुनवाई के लिए ली।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने इस मामले में आंशिक बहस की।

जब ईडी के वकील ने ईडी अधिकारियों के विरूद्ध जबरिया कार्रवाई रोकने के लिए अदालत के दखल का अनुरोध किया तब राज्य ने कहा कि प्राथमिकी के आधार पर जबरिया कार्रवाई की आशंका की कोई जरूरत नहीं है।

मामले की सुनवाई में स्थगन संबंधी राज्य सरकार की अर्जी पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति वी जी अरूण ने अगली सुनवाई का दिन अगला मंगलवार तय किया।

अपनी अर्जी में ईडी ने आरोप लगाया है कि उसके अज्ञात अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी भारी मात्रा में सोने की तस्करी के बड़े आर्थिक अपराध में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच को पटरी से उतरने की मंशा से दर्ज की गयी है।

ईडी ने अदालत से प्राथमिकी खारिज करने और जांच को राज्य पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है ताकि निष्पक्ष जांच हो।

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