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फ्लाईओवर घोटालाः केरल की अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: November 26, 2020 17:08 IST

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कोच्चि, 26 नवंबर केरल के कोच्चि में स्थित एक सतर्कता अदालत ने पूर्व मंत्री वी के इब्राहिम कुंजू की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। उन्हें सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने कथित फ्लाईओवर घोटाले में गिरफ्तार किया है।

मुवत्तुपुझा सतर्कता अदालत ने वीएसीबी के, कुंजू को हिरासत में लेने की मांग वाले आवेदन को भी खारिज कर दिया, लेकिन उसे बीमार पूर्व मंत्री से एक निजी अस्पताल में दिन में कुछ घंटे पूछताछ करने की इजाजत दे दी। कुंजू का कोच्चि के एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है।

अदालत ने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कुंजू से पूछताछ करने से पहले कोविड-19 की जांच कराएं और यह पूछताछ उस डॉक्टर की निगरानी में होगी जिसने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है।

अदालत ने कहा एक एक घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 15 मिनट का विश्राम दिया जाएगा और यह इलाज को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना होगी।

उनसे सोमवार को पूछताछ की जा सकती है।

इससे पहले अदालत ने उसके द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का परीक्षण किया जिसमें कहा गया है कि कुंजू की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस चरण में उनकी हिरासत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने आईयूएमएल के विधायक कुंजू की सेहत की स्थिति का आंकलन करने के लिए बोर्ड गठित किया था।

वीएसीबी ने पिछले हफ्ते निजी अस्पताल से उनकी गिरफ्तारी दर्ज की है।

कुंजू से पलावरिवत्तों फ्लाईओवर घोटाले में एजेंसी पहले कई बार पूछताछ कर चुकी है।

एजेंसी का आरोप है कि फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी को कुंजू ने ब्याज मुक्त कोष मुहैया कराने को मंजूरी दी। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन 2016 में हुआ था और एक साल के अंदर ही इसमें दरारें आ गई थीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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